पीएसीएल का पैसा वापस लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आज एक अप्रेल से
उदयपुर, 1 अप्रैल 2019, पल्स एग्रो काॅरर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी (पीएसीएल) में किसानों एवं मजदूरों द्वारा किये गये निवेश की राशि वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में राशि वापसी हेतु जिला परिषद एसीईओ मेघराज सिंह मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर उन्हें निवेशकों से एक अप्रेल से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

उदयपुर, 1 अप्रैल 2019, पल्स एग्रो काॅरर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी (पीएसीएल) में किसानों एवं मजदूरों द्वारा किये गये निवेश की राशि वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में राशि वापसी हेतु जिला परिषद एसीईओ मेघराज सिंह मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर उन्हें निवेशकों से एक अप्रेल से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
आदेश में कलक्टर ने ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क सेवा केन्द्र स्थापित कर पीएसीएल के निवेशकों की राशि वापसी के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए है। साथ ही सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग की उपनिदेशक शीतल अग्रवाल को निर्देर्शित किया गया है कि सभी ई-मित्र संस्थानों के संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर राशि वापसी के आवेदन http://sebipaclrefund.co.in पर ऑनलाइन भरवाने की कार्यवाही त्वरित गति से करें।
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गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2016 के निर्णय की अनुपालना में भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड (सेबी) ने जस्टिस आर..एम.लोढ़ा समिति का गठन किया है। पीएसीएल में देशभर के करीब 5 करोड निवेशकों का 49 हजार करोड का निवेश हो रखा है।