सरकारी विज्ञापनों पर सिर्फ अतिविशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरें

ध्सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जनहित में जारी सरकारी विज्ञापनों पर अब से केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें ही प्रकाशित की जा सकेंगी।

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ध्सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जनहित में जारी सरकारी विज्ञापनों पर अब से केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें ही प्रकाशित की जा सकेंगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ति आदि अवसरों पर प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में महापुरुषों की तस्वीर ही दी जा सकती है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश दिये कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सभी माध्यमों द्वारा प्रकाशित सरकारी विज्ञापनों के लिए पूरे भारत वर्ष के समस्त राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।

इस फैसले की कॉपी राज्य सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

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