दिल्ली में 01 नवंबर 2026 से केवल इन बसों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति, परिवहन विभाग के सख्त निर्देश

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दिल्ली में 01 नवंबर 2026 से केवल इन बसों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति, परिवहन विभाग के सख्त निर्देश 

Udaipur Times, New Delhi, फरीदाबाद : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से जारी निर्देशों के तहत 01 नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान लागू होंगे। इन निर्देशों के अनुसार दिल्ली में केवल CNG, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अथवा BS-VI डीजल चालित बसों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन परमिट के अंतर्गत संचालित बसों तथा विभिन्न सेवाओं के तहत चलने वाली बसों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इसका अनुपालन करना होगा। दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, फरीदाबाद ने बताया कि इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना तथा दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन एवं आधुनिक उत्सर्जन मानकों को सुनिश्चित करना है। निर्देशों के अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाली बस सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

CAQM द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली-NCR के लिए अंतर-शहरी सार्वजनिक परिवहन बस सेवाओं से संबंधित निर्देश संख्या 78 दिनांक 19.10.2023 तथा निर्देश संख्या 81 दिनांक 14.06.2025 प्रभावी रहेंगे। साथ ही, निर्देश संख्या 93 के अनुसार दिल्ली की सीमा पर प्रवेश बिंदुओं पर GNCTD के परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा ANPR, RFID अथवा अन्य उपयुक्त तकनीकी प्रणाली के माध्यम से इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, फरीदाबाद ने सभी संबंधित बस संचालकों, टूर ऑपरेटरों, परिवहन यूनियनों, शिक्षण संस्थानों तथा परमिट धारकों से निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि सभी बस संचालक निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें—

- प्रत्येक दिल्ली जाने वाली बस के पंजीकरण प्रमाण-पत्र, ईंधन के प्रकार तथा उत्सर्जन मानक की समय रहते जांच कर लें।

- BS-VI से निम्न डीजल मानक वाली अथवा CNG/EV श्रेणी में नहीं आने वाली बसों को 31 अक्टूबर 2026 के बाद दिल्ली मार्ग पर संचालित न करें।

- AITP संविदा वाहन संस्थानों तथा स्कूल बस संचालकों एवं वाहन चालकों को प्रतिबंध संबंधी निर्देशों एवं प्रभावी तिथि से लिखित रूप में अवगत करवाएं।

- स्वच्छ ईंधन एवं आधुनिक तकनीक वाली बसों में समयबद्ध परिवर्तन की योजना बनाएं तथा RTA/परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं परामर्श का पालन सुनिश्चित करें।

जिला परिवहन विभाग, फरीदाबाद द्वारा परमिट एवं फिटनेस शाखाओं, प्रवर्तन स्टाफ, DCP यातायात, हरियाणा राज्य परिवहन तथा अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से इस संबंध में जागरूकता एवं प्रवर्तन-पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे 01 नवंबर 2026 से लागू होने वाले प्रावधानों का समयबद्ध एवं अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सके।

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