मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज आवश्यक

मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज आवश्यक

उदयपुर, 23 अप्रेल 2019 लोकसभा आमचुनाव 2019 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता को मतदान के समय निर्वाचक मतदान पर्ची के सांथ अब वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी साथ लाना होगा।

 

मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज आवश्यक

उदयपुर, 23 अप्रेल 2019 लोकसभा आमचुनाव 2019 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता को मतदान के समय निर्वाचक मतदान पर्ची के सांथ अब वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी साथ लाना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीेमती आनंदी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइंविंग लाइसेंस, केन्द्र, राज्य, पीएसयु, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, एमएलए व एमएलसी को जारी ऑफिशियली पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आवश्यक रूप से साथ लाना होगा। इन दस्तावेजों के अभाव में मतदान नहीं किया जा सकेगा।

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गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान किया गया था लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अवश्य साथ लाना होगा।

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