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31 दिसंबर तक PAN को Aadhaar से जोड़ें, वरना 1 जनवरी से PAN निष्क्रिय

सैलरी, रिफंड, पेंशन, सरकारी आर्थिक सुविधाएं आदि पाने के लिए इसे लिंक करना जरूरी है

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नई दिल्ली 6 नवंबर 2025। लोन लेने से लेकर ITR फाइल करने और कोई भी रकम क्लेम करने तक में PAN कार्ड का इस्तेमाल होता है। वहीं अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

आपका पैन कार्ड यदि आधार से लिंक नहीं हुआ तो 1 जनवरी 2026 से आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी आने या SIP में पैसे डालने में भी दिक्कत आ सकती है।

पैन और आधार लिंक करने का तरीका

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
  • यहां Quick Links में नीचे की ओर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  • अब जो पेज खुलेगा वहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद Validate पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।
  • अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव था, तो 1000 रुपये की फीस भरनी होगी

क्या सभी को लिंक करना जरूरी है?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की एक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया है कि जिस भी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एप्लीकेशन फॉर्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन नंबर मिला है, उसे 31 दिसंबर 2025 तक या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) द्वारा बताई गई किसी और तारीख तक अपने पैन को आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। सैलरी, रिफंड, पेंशन, सरकारी आर्थिक सुविधाएं आदि पाने के लिए इसे लिंक करना जरूरी है। यह अमूमन सभी के लिए है।

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