हरियाणा में पंचायतों के अब नहीं अटकेंगे काम, 7 दिन में करना होगा भुगतान

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हरियाणा में पंचायतों के अब नहीं अटकेंगे काम, 7 दिन में करना होगा भुगतान

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास एवं पंचायती राज विभाग में अब भुगतान की देरी के कारण काम नहीं अटकेंगे। विभागीय निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भुगतान से लेकर टेंडर व गुणवत्ता आदि कार्यों के लिए गठित समितियों की निगरानी होगी। 

टेंडरें से होने वाले कार्यों की अदायगी व सिक्यौरिटी वापसी को तकनीकी अधिकारी (उप मंडल अधिकारी पंचायती राज या कार्यकारी अभियंता) सत्यापित करेंगे। स्वीकृति के 7 दिनों में बिलों की अदायगी की जाएगी। विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के आदेश पर डीडीपीओ-1 हेडक्वार्टर ने निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायती राज अधिकारियों व सभी खंड विकास व पंचायती राज अधिकारियों को पत्र जारी किया है। 

इसमें कहा कि ग्राम फंड, पंचायत समिति फंड, जिला परिषद फंड के नियम-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं हो रहा। बिलों की पूर्ण या आंशिक स्वीकृति के पश्चात यदि निर्धारित अवधि में बिल की अदायगी नहीं की जाती है तो इस पर 6% ब्याज देय होगा जो संबंधित अधिकारी को वहन करना होगा। यदि बिलों में कोई कमी होगी तो उन्हें वापस करके उन खामियों को ठीक कराया जाएगा।

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