घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा अब 25 हजार रुपये चार्ज, जाने पार्किंग के नए नियम ?
Udaipur Times, New Parking Rules : कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु प्राधिकरण (पार्किंग) नियम, 2026 के मसौदा जारी किया है। इस नियम के तहत बेंगलुरु के निवासी जो अपने घरों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर अपने वाहन पार्क करते हैं, उन्हें वाहन के प्रकार के आधार पर 25,000 रुपये तक का वार्षिक शुल्क देना पड़ सकता है।
नगर निगम द्वारा जारी आवासीय पार्किंग परमिट वाले लोगों को ही मिलेगी अनुमति
मसौदा नियमों में हैचबैक कारों के लिए न्यूनतम वार्षिक आवासीय पार्किंग परमिट शुल्क 15,000 रुपये, सेडान कारों के लिए 20,000 रुपये और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) के लिए 25,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
हालांकि, मुख्य और उप-मुख्य सड़कों के अलावा अन्य सड़कों पर आवासीय पार्किंग केवल उन वाहनों के लिए अनुमत होगी जिनके पास संबंधित नगर निगम द्वारा जारी आवासीय पार्किंग परमिट है।
यह परमिट केवल उन भवनों के निवासियों को जारी किया जाएगा जो भवन उपनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम पार्किंग आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
इसका मतलब यह है कि भवन उपनियमों के अनुसार अपर्याप्त पार्किंग सुविधा वाले घरों या भवनों में रहने वाले निवासी आवासीय पार्किंग परमिट के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, अपने घरों के बाहर सड़कों पर वाहन पार्क करना अवैध पार्किंग माना जा सकता है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये मसौदा नियम ऐसे समय में आए हैं जब शहर में सड़क पर पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वाहन सार्वजनिक सड़क की जगह घेर लेते हैं और अक्सर यातायात की आवाजाही और पैदल यात्रियों की पहुंच को प्रभावित करते हैं।
नियमों के मसौदे में आवासीय पार्किंग परमिट जारी करने के लिए एक अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क का भी प्रावधान है। यह राशि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के मुख्य आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी।
वाहन और उसके पंजीकरण नंबर से जुड़े नाम के आधार पर परमिट जारी किया जाएगा
वाहन और उसके पंजीकरण नंबर से जुड़े नाम के आधार पर परमिट जारी किया जाएगा। यह परमिट एक वर्ष के लिए वैध होगा और आवेदक के क्षेत्र में निवास करने की पुष्टि के बाद इसे वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जा सकता है।
यह परमिट केवल आवासीय पार्किंग के लिए निर्धारित सड़कों पर ही मान्य होगा, जो निवासी के घर से पैदल दूरी के भीतर स्थित हों। निर्धारित क्षेत्र के बाहर पार्किंग करना भी उल्लंघन माना जाएगा।
नियमों के मसौदे में आवासीय पार्किंग के लिए सड़क पर जगह संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं।
यातायात के लिए कम से कम छह मीटर सड़क स्थान उपलब्ध रहे
कलेक्टर (गैर-मुख्य) सड़कों पर पार्किंग की अनुमति तभी दी जाएगी जब यातायात के लिए कम से कम छह मीटर सड़क स्थान उपलब्ध रहे और दोनों ओर 1.8 मीटर पैदल चलने के लिए स्पष्ट स्थान बना रहे। स्थानीय सड़कों पर, यातायात के लिए कम से कम चार मीटर का सड़क स्थान उपलब्ध रहना चाहिए, जबकि वाहन पार्क करने के बाद कम से कम एक तरफ 1.8 मीटर का स्पष्ट पैदल चलने का स्थान बनाए रखना चाहिए।
नगर निगमों द्वारा नियुक्त मार्शल या अन्य नामित अधिकारी आवासीय पार्किंग परमिट की वैधता की जांच कर सकते हैं और उल्लंघन की रिपोर्ट पुलिस को दे सकते हैं।
बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस नो-पार्किंग नियमों को सख्ती से लागू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केवल वैध आवासीय पार्किंग परमिट वाले वाहन ही निर्धारित आवासीय पार्किंग क्षेत्रों में पार्क किए जाएं।
