टेक्स जमा नहीं कराने पर 50 से अधिक भार वाले एवं यात्री वाहनों को सीज़ किया


टेक्स जमा नहीं कराने पर 50 से अधिक भार वाले एवं यात्री वाहनों को सीज़ किया

 
Heavy Commercial and Passenger Vehicles Seized for not Paying Taxes

उदयपुर, 18 मार्च: भार वाहनों के नियमित एवं बकाया कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च बीतने के साथ ही उदयपुर परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बिना टेक्स जमा कराए वाहनों की धरपकड़ तेज कर दी है। आज उदयपुर परिवहन क्षेत्र में 50 से अधिक भार एवं यात्री वाहनों को टेक्स जमा नहीं पाए जाने से उन्हें सीज़ किया गया।

यह जानकारी देते हुए प्रादेषिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विष्वकर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा विभाग को आवंटित राजस्व लक्ष्य का आज दिनांक तक लगभग 50 प्रतिषत से अधिक का राजस्व अर्जन हो चुका है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है। एमनेस्टी योजना में यह छूट टोल नाकों और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर दर्ज ओवरलोड प्रकरणों को बहुत ही कम प्रषमन राषि पर निस्तारित करने हेतु लागू की गई है।

विष्वकर्मा ने बताया कि भार एवं यात्री वाहनों के नियमित एवं बकाया कर की वसूली एवं एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय उड़नदस्तों के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा भी वाहनों की चैकिंग की जा रही है। उदयपुर में अतिरिक्त प्रादेषिक परिवहन अधिकारी नानजीराम गुलसर एवं जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा के नेतृत्व में 24 घंटे प्रवर्तन कार्य किए जा रहें हैं। फलतः आज 50 से अधिक भार एवं यात्री वाहनों को सीज़ कर लिया गया है। इसके अलावा उड़नदस्तों को राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चैकिंग के साथ ही तहसीलवार तैनात किया गया है ताकि अधिकाधिक राजस्व अर्जन के साथ साथ वाहन स्वामियों को एमनेस्टी एवं अन्य विभागीय लाभ दिलाया जा सके।

उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा उनके हित में एमनेस्टी योजना सीमित अवधि के लिए लागू की है। इसलिए इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठावें एवं 31 मार्च से पूर्व ही विभाग की बकाया सुगमता से ऑनलाईन जमा करावें । 31 मार्च के बाद सभी आरोपित एवं डिफॉल्टर वाहनों की धरपकड़ का व्यापक और सघन अभियान चलाया जावेगा। जिसमें वाहनों को सीज़ करते हुए उनकी RC, फिटनेस, परमिट आदि निलम्बित एवं निरस्तीकरण के साथ ही समस्त प्रकार की बकाया राषि पेनल्टी मय ब्याज़ वसूल की जावेगी।

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