वाहनों की नियमित प्रदूषण जाॅच कराने पर नहीं देनी होगी पेनल्टी


वाहनों की नियमित प्रदूषण जाॅच कराने पर नहीं देनी होगी पेनल्टी

राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान प्रदुषण जांच केन्द्र योजना (आॅनलाइन) 2017 लागू कि गई है। प्रदेश के समस्त प्रदूषण जाॅच केन्द्रो को दिनांक 05.04.2018 से आॅनलाईन किया जा चुका है। वैद्य प्रदुषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को प्रदुषण प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्ति से पूर्व प्रदुषण जाॅच कराने पर निर्धारित फीस ही देनी होगी, पेनल्टी नहीं देनी होगी।

 
वाहनों की नियमित प्रदूषण जाॅच कराने पर नहीं देनी होगी पेनल्टी

राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान प्रदुषण जांच केन्द्र योजना (आॅनलाइन) 2017 लागू कि गई है। प्रदेश के समस्त प्रदूषण जाॅच केन्द्रो को दिनांक 05.04.2018 से आॅनलाईन किया जा चुका है। वैद्य प्रदुषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को प्रदुषण प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्ति से पूर्व प्रदुषण जाॅच कराने पर निर्धारित फीस ही देनी होगी, पेनल्टी नहीं देनी होगी।

इस योजना की धारा 23 के अतंगर्त प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को निर्धारित समायवधि में नवीनीकरण नहीं कराने पर निर्धारित फीस के साथ पेनल्टी की राशि का भी का प्रावधान किया गया है। पेट्रोल से चलने वाले दुपहिया वाहन की नियमित प्रदूषण जांच की फीस 50/- रुपये है। जबकि एक माह के अंदर विलम्ब शुल्क 200/- रुपये है तथा एक माह से अधिक होने पर 500/- रुपये पेनल्टी देनी होगी। वहीँ पेट्रोल और CNG से चलने वाले तिपहिया/चौपहिया वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच की फीस 70/- रुपये, एक माह तक विलम्ब शुल्क 500/- रुपये तथा एक माह से अधिक 1000/- पेनल्टी देनी होगी। डीज़ल से चलने वाहनों की प्रदूषण जांच की फीस 100/- रुपये, एक माह तक विलम्ब शुल्क 500/- रुपये तथा एक माह से अधिक 1000/- पेनल्टी देनी होगी।

प्रदुषण जाॅच की दर प्रदुषण जाॅच केन्द्र पर देय होगी तथा पेनेल्टी राषि का भुगतान ई-मित्र के माध्यम से परिवहन विभाग के राजस्व मद में कराया जा सकेगा। नये वाहनों को पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष तक प्रदूषण जाॅच की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वाहन के प्रदूषण जाॅच में फेल (निर्धारित मानक से अधिक) होने की स्थिति में 7 दिवस के भीतर पुनः प्रदूषण जाॅच करवाया जाना आवश्यक है।

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