हरियाणा में 20 साल से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, जल्द बनेगी नई पॉलिसी
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब शहरी स्थानीय निकाय की जमीन पर 20 साल पहले से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी।
पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा विभाग
मिली जानकारी के अनुसार नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में अभी 87 नगर निकाय है, इनमें करीब 1।10 करोड़ की आबादी रहती है। शहरों में कई जगह लोग सरकारी या नगर निकायों की भूमि पर काबिज हैं। जो वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। कुछ जगह दुकानें भी बना रखी हैं। विभाग ऐसे लोगों से मालिकाना हक के लिए आवेदन मांग सकता है। इसके लिए कुछ फीस भी निर्धारित होगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 2024 में विधेयक लाकर यह राहत उन ग्रामीण को दी थी, जो 31 मार्च, 2004 से पहले से शामलात भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व भी मिला, लोगों को मालिकाना हक मिल गया। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार यह राहत 500 वर्ग गज तक के घर के लिए दी गई थी। हालांकि इसके लिए कटऑफ तारीख अभी तय की जाएगी कि वह गांवों की तरह रखी जाए या फिर बीस साल के हिसाब से रखी जाए।