सड़कों पर शाम 5 से रात 8 बजे तक रहेगा प्रतिबन्ध
शादी समारोह में बैंड-बाजा के साथ सड़क पर बारात निकालने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
गृह विभाग से अनुमति दी गई है कि शादी समारोह में बैंड-बाजा बजाने वालों में केवल 10-15 लोग ही शामिल किए जाएगें। साथ ही बारातियों की संख्या भी अधिकतम 25 लोग ही मौजूद रह सकेगें। वहीं शहर की मुख्य सड़कों पर शाम 5 से रात 8 बजे तक प्रतिबन्ध रहेगा। सिर्फ विवाह स्थल पर ही उपयोग कर सकते है। सड़को पर ज्यादा भीड़ को एकत्रित नहीं कर सकते है।
कोरोना महामारी के चलते सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। बैंड बाजा में मुंह-वादक यंत्र बजाने वालों के अलावा सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी बैंड-बाजे वाले लोगों को अनिवार्य रुप से साथ में सेनेटाइजर रखना होगा।
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