हरियाणा में घर बनाने से पहले लेनी होगी अनुमति ! सरकार ने लागू किए ये नियम ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक और सोनीपत सहित विभिन्न शहरों में अब सेक्टरों और कॉलोनियाें में एक मंजिल पर सिर्फ एक फ्लैट बना सकेंगे। जानकारी के अनुसार एक बिल्डिंग में अधिकतम चार मंजिल तक बनाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक फ्लोर पर एक घर बनाने की अनुमति होगी।
मिली जानकारी के अनुसार अभी तक एक मंजिल पर दो से तीन-तीन घर भी बनाए जाते रहे हैं, जिन पर सरकार ने अब रोक लगा दी है। हाल ही में विभिन्न स्थानों पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बहुमंजिला भवनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड में बदलाव का प्रारूप जारी कर दिया है। Haryana News
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस बारे में जानकारी के मुताबिक लोगों से 25 जुलाई तक सुझाव मांगें हैं। विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी ड्राफ्ट के मुताबिक एक बिल्डिंग में अधिकतम चार फ्लोर बनाए जा सकेंगे, जिनमें से प्रत्येक मंजिल पर केवल एक स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति दी जाएगी। Haryana News
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ही मंजिल पर कई स्वतंत्र आवासीय यूनिट बनाए जाने से भवनों में रहने वालों की संख्या स्वीकृत क्षमता से अधिक हो रही है। ऐसे भवनों में आग या अन्य आपदा के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान बने हैं, जहां एक ही मंजिल पर दो या उससे अधिक स्वतंत्र फ्लैट विकसित कर दिए गए हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक ऐसे में एक ही प्लॉट पर रहने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जबकि भवन निर्माण की अनुमति प्लॉट के आकार, FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) और अन्य विकास मानकों को ध्यान में रखकर दी जाती है। जानकारी के अनुसार भवन के लिए नक्शा तैयार करते समय ही सीढ़ियां, पार्किंग, निकासी मार्ग, पानी, बिजली और अग्नि सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं।
