जनता को सस्ती एवं सुलभ यातायात उपलब्ध कराने हेतु निजी वाहन स्वामियों को परमिट दिए गए
राज्य में आम लोगों को सुरक्षित, सस्ती एवं सुलभ यातायात उपलब्ध कराने के लिये राज्य के अधिसूचित मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट देने की राज्य सरकार की राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत उदयपुर परिवहन क्षेत्र में 12 एकल मार्गों की सुनवाई कर
राज्य में आम लोगों को सुरक्षित, सस्ती एवं सुलभ यातायात उपलब्ध कराने के लिये राज्य के अधिसूचित मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट देने की राज्य सरकार की राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत उदयपुर परिवहन क्षेत्र में 12 एकल मार्गों की सुनवाई करते हुए कुल 24 परमिट स्वीकार किये गये हैं।
यह जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्ना लाल रावत ने बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप विगत दिनों परिवहन विभाग के राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव की सुनवाई में उदयपुर परिवहन क्षेत्र में प्रस्तुत कुल 94 आवेदन पत्रों की सुनवाई की गई जिसमें से प्रथम चरण में उदयपुर-ब्यावर वाया कैलाशपुरी, देलवाड़ा, नाथद्वारा, कांकरोली, गोमती, दिवेर, कामलीघाट चौराहा,-देवगढ -भीम मार्ग पर एक, उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कैलाशपुरी, नाथद्वारा, कांकरोली, गंगापुर मार्ग पर चार, उदयपुर-प्रसाद-खैरवाडा-डूंगरपुर मार्ग पर 6, डूगरपुर-गलियाकोट वाया सागवाडा मार्ग पर एक, डूंगरपुर-बांसवाड़ा वाया सागवाड़ा, गढ़ी, तलवाड़ा मार्ग पर एक, चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मंगलवाड़, भटेवर मार्ग पर एक, उदयपुर-कुशलगढ़ वाया जयसमंद, सलूम्बर, आसपुर, बांसवाड़ा, कलींजरा, सज्जनगढ़ मार्ग पर 3, उदयपुर-बांसवाड़ा वाया जयसमन्द, सलूम्बर, आसपुर मार्ग पर सात परमिट स्वीकार किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित वाहन स्वामियों को 30 दिन की समयावधि में अपनी वाहन भौतिक सत्यापन के लिये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में लानी होगी एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत ही स्वीकृत निर्धारित मार्ग का परमिट प्राप्त करना होगा।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचित मार्गों पर आम जन को और अधिक एवं त्वरित, आरामदायक, सुरक्षित यातायात के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।
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