लोकसभा चुनाव में फोटो मतदाता पर्ची को पहचान कार्ड के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा


लोकसभा चुनाव में फोटो मतदाता पर्ची को पहचान कार्ड के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने बताया कि इस बार विभाग द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची को पहचान कार्ड के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैध दस्तावेज दिखाने पर ही वोट डाला जा सकेगा। इस बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरुक करने के निर्देश निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी प्रशिक्षणों एवं स्वीप गतिविधियों में इस बारे में जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

लोकसभा चुनाव में फोटो मतदाता पर्ची को पहचान कार्ड के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगाउदयपुर, 8 मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने शुक्रवार को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी आनंदी ने बताया कि इस बार विभाग द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची को पहचान कार्ड के रुप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र या अन्य वैध दस्तावेज दिखाने पर ही वोट डाला जा सकेगा। इस बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरुक करने के निर्देश निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी प्रशिक्षणों एवं स्वीप गतिविधियों में इस बारे में जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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चुनाव संबंधी गड़बड़ियों की की शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से करने संबंधी जानकारी भी आमजन तक पहुंचाने की बात कही गई। उन्होने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने व संशोधन करने के आवेदनों का 14 मार्च से पहले निस्तारण कर दिया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर, फ्लाइंग स्क्वायड, मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, मतदान केंद्रों से जुड़ी तैयारियों आदि पर विस्तार से चर्चा कर ली गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की थी।

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