रसद एवं चिकित्सा विभाग की कार्यवाही: मिठाई के साथ पैकेट नहीं तोलने के निर्देश
जिला कलक्टर एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार रसद एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले में नकली घी, मावा, पनीर, दूध इत्यादि एवं इनसे बनी मिठाईयों की जाँच की गई एवं नमूने लिये गये।

जिला कलक्टर एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार रसद एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले में नकली घी, मावा, पनीर, दूध इत्यादि एवं इनसे बनी मिठाईयों की जाँच की गई एवं नमूने लिये गये।
जिला रसद अधिकारी प्रथम गितेश श्री मालवीया के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती पिंकी भाटी व डाॅ. निशा मुन्दड़ा तथा अनिल भारद्वाज खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उदयपुर व विधिक माप विज्ञान (बाट-माप) विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर उदयपुर द्वारा चरक मिष्ठान भण्डार, सुभाष चौराहा, उदयपुर में एफएसएस एक्ट 2015 के तहत रस मलाई मिठाई का सेम्पल लिया जाकर जाँच हेतु भेजा गया। मिठाई गोदाम का निरीक्षण किया गया। गोदाम पर लगभग 20 लीटर खराब उबला हुआ तेल पाया गया जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। दूकानदार को मिठाई के साथ पैकेट नही तौलने के निर्देश दिये गये तथा घरेलू गैस के दुरूपयोग करते हुए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये।
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इसी क्रम में बीकानेर मिष्ठान भण्ड़ार सेवाश्रम के आगे इसी एक्ट के तहत मि़श्री मावा मिठाई का सेम्पल लिया जाकर जाँच हेतु भेजा गया व दूकानदार को मिठाई के साथ पेकेट नही तौलने के निर्देश दिये गये। पटेल दुध डेयरी सेक्टर 14, पर भी घी का सेम्पल लिया जाकर जाँच हेतु भेजा गया।
गैस एजेन्सीज पर कार्यवाही
इसी प्रकार गैस एजेन्सीज के औचक निरीक्षण में उदयपुर शहर में पृथक-पृथक स्थानों पर भिन्न-भिन्न एजेन्सीज के हाॅकरों द्वारा धरातल पर रखकर गैस सिलेण्डर आपूर्ति का किया जा रहा था। अम्बामाता गैस सर्विस द्वारा 39 घरेलू एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों, छनवाल एचपी गैस द्वारा 5 घरेलू व 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, जशोदा इण्डेन गैस द्वारा 45 घरेलू, शिवशक्ति गैस सर्विस द्वारा 4 घरेलू व 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, सूर्या गैस एजेन्सी के 24 घरेलू गैस सिलेण्डर व 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, मीरा गैस सर्विस के 34 घरेलू गैस सिलेण्डर, नूतन गैस सर्विस के 42 घरेलू व 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर धरातल पर रखे पाये जाने से नोटिस जारी कर तीन दिवस में जबाव मांगा गया है।
