उदयपुर 23 नवम्बर 2019। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रात में 10 बजे के बाद ध्वनियंत्रो का तेज़ आवाज़ में उपयोग करने वालो की खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश के बाद जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने शहर में रात को 10 बजे बाद तेज़ आवाज़ डीजे बजाने और ध्वनि प्रदूषण फ़ैलाने वालो की खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए गए थे।
अम्बामाता थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रात 10 पीएम के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करने व तेज़ कर्कश आवाज़ में साउंड बजाने वालो को खिलाफ कार्यवाही कर पांच जगहों पर साउंड सिस्टम को ज़ब्त कर साऊंड बजाने वालो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
अम्बामाता थाना के एसएचओ लक्ष्मण राम बिश्नोई ने बताया की अम्बामाता थाने के पीछे हरिजन बस्ती में शादी समारोह में तेज़ आवाज़ में साउंड बजाने पर प्रकरण दर्ज कर आकाश पुत्र विनोद हरिजन निवासी सेक्टर 5 हिरणमगरी को गिरफ्तार कर साउंड सिस्टम ज़ब्त किया गया।
इसी प्रकार गैलेक्सी गार्डन राताखेत में साउंड संचालक द्वारा साउंड सिस्टम को मौके पर पर ही छोड़कर भाग जाने से साउंड सिस्टम ज़ब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।
महाकालेश्वर मंदिर गार्डन रानी रोड पर कर्कश आवाज़ में साउंड बजाने पर अर्जुनलाल पुत्र पूनमचंद नगारची निवासी मटून को गिरफ्तार कर टेम्प पर लगे साउंड सिस्टम मय टेम्पो को ज़ब्त किया गया।
महाकालेश्वर मंदिर के पास रानी रोड पर भी कर्कश आवाज़ में साउंड बजाने पर प्रकरण दर्ज कर गफूर खान पुत्र रमजी चाचा निवासी कौमी एकता नगर अम्बामाता को गिरफ्तार कर टेम्पो पर लगे साउंड सिस्टम को मय टेम्पो ज़ब्त किया गया।
इसी प्रकार महाकालेश्वर मंदिर रानी रोड वाले गेट के पास तीज आवाज़ में साउंड बजाने पर जयदीप पुत्र गोपाललाल निवासी सीमेंट रोड भोईवाड़ा उदयपुर के विरद्ध प्रकरण दर्ज कर साउंड सिस्टम को ज़ब्त किया गया।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal