मछलियों के क्रय विक्रय पर 31 अगस्त तक रोक
राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत सम्पूर्ण राज्य में 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों के शिकार, क्रय-विक्रय एवं अभिदर्शित करने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।</

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत सम्पूर्ण राज्य में 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों के शिकार, क्रय-विक्रय एवं अभिदर्शित करने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मत्स्य विकास अधिकारी आर.एम. श्रीवास्तव ने पशुपालन विभाग से जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया कि इस अवधि में मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शित किये जाने के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच दस्ते गठित किए जा रहे है जो जलाशयों व क्रय-विक्रय स्थलों पर कड़ी नजर रखेंगे। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।