शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नतियां: न्यायालय ने मांगा जवाब
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य (प्रिंसीपल) पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2012 - 13 की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) को लेकर प्राध्यापकों (लेक्चरार) ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक वाद दायर कर गुहार लगायी जिसपर न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्यों ना इन पदोन्नतियों पर रोक लगा दी जाये? न्यायालय ने विभाग को यह भी आदेश दिया है की इस बीच यदि प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) माध्यमिक विद्यालय के पद से प्रधानाचार्य (प्रिंसीपल) के पद पर कोई पदोन्नति की जाती है तो वे सभी पदोन्नतियां अस्थाई एवम इस याचिका के निर्णय के निर्णय के अधीन रहेंगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य (प्रिंसीपल) पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2012 – 13 की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) को लेकर प्राध्यापकों (लेक्चरार) ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक वाद दायर कर गुहार लगायी जिसपर न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्यों ना इन पदोन्नतियों पर रोक लगा दी जाये? न्यायालय ने विभाग को यह भी आदेश दिया है की इस बीच यदि प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) माध्यमिक विद्यालय के पद से प्रधानाचार्य (प्रिंसीपल) के पद पर कोई पदोन्नति की जाती है तो वे सभी पदोन्नतियां अस्थाई एवम इस याचिका के निर्णय के निर्णय के अधीन रहेंगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट पृथ्वी राज सिंह के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6259/2013 में दिनांक 24 मई को माननीय न्यायालय ने यह वक्तव्य दिया।
प्राध्यापकों ने वाद में कहा था की यह पदोन्नतियाँ राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 28 उपनियम 7 के अनुसार प्राध्यापक (लेक्चरार) तथा प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) माध्यमिक विद्यालय की संस्थायी नियुक्ति तिथि के अनुसार कामन सिनिओरिटी लिस्ट बनाकर की जानी चाहिये थी किन्तु विभाग ने इस नियम को दरकिनार करते हुए अनुपातिक आधार पर पदोन्नतियां कर दी हैं, जिससे सीनियर प्राध्यापक (लेक्चरार) पदोन्नति से वंचित हो गये जबकि इनसे काफी जूनियर प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य (प्रिंसीपल) पद पर पदोन्नत कर दिये गये।
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