विशेष योग्यजन को बाधा रहित वातावरण देने की व्यवस्था
Special arrangements in place for the physically disabled and specially abled in all public places
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विशेष योग्यजन को सार्वजनिक भवनों में बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में परिपत्र जारी किया है।
मुख्य सचिव सी.एस.राजन के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 46 के तहत प्रदत्त प्रावधानों का हवाला देते हुए सार्वजनिक भवनों में यह सुविधाएं प्रदान करने को कहा है।
परिपत्रानुसार सार्वजनिक भवनों में ढलवां (रेम्प्स्) रास्तों का निर्माण, शौचालयों को व्हील चेयर का उपयोग करने वालों के अनुकूल बनाने, एलिवेटर्स व लिफ्टों में ब्रेल प्रतीक एवं श्रवण संकेतों की व्यवस्था, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अन्य चिकित्सा देखभाल एवं पुनर्वास संस्थाओं में रेम्पस् की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। यह परिपत्र सभी विभागाध्यक्षों, कलक्टर्स, विधानसभा सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय सहित संभागीय आयुक्त व जिला कलक्टर्स को भिजवाया गया है।
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