पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सरकार का नया कानून लागू, नियम तोड़ने पर रद्द होगी मान्यता

 | 
पंजाब में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सरकार का नया कानून लागू, नियम तोड़ने पर रद्द होगी मान्यता

Udaipur Times, Punjab news : पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए नया कानून बनाया है। अब पंजाब में निजी स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। मंगलवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि इस कानून के लागू होते ही निजी स्कूलों के लिए सालाना फीस बढ़ोतरी की सीमा 5% तय हो गई है।
 
मिली जानकारी के अनुसार, इस नियम को तोड़ने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकेगी। ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिलने को लेकर CM भगवंत मान ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिए गए हमारे बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है।


CM मान ने लिखा- निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाए गए "द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026" पर राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं। अब इस नये अध्यादेश के लागू होने के बाद कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5% से अधिक सालाना फीस नहीं बढ़ा सकेगा।

इसके अलावा CM ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 22 जून को कैबिनेट मीटिंग में इसे पास किया गया था।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News