राजस्थान नाइट बाजार: 10 कर्मचारियों की शर्त से छोटे व्यापारियों की बढ़ी मुश्किल, अनुमति पर संकट

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Night Market

 

Udaipur Times, Rajasthan News: 26 जून 2026। उदयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शुरू होने वाले नाइट बाज़ारो को लेकर एक अड़चन पैदा हो गई है।  श्रम विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत नाईट बाजार में पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को अनुमति तभी मिलेगी जब वहां 10 कर्मचारियों का पंजीकरण हो। जबकि कई रेस्टोरेंट और दुकानों में केवल 4 से 5 कर्मचारी ही कार्यरत है ऐसे में उन्हें अनुमति मिलने में दिक्कते पेश आएंगी। Rajasthan News

श्रम विभाग ने छोटे व्यापारियों के लिए 20 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था जिसमे 10 कर्मचारियों तक वाले दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को पंजीयन से छूट देने का प्रावधान किया गया था। इस तरह दो आदेशों के बीच सरकार की यह योजना उलझती दिख रही है।  Rajasthan News

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कार्य समय संबंधी कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है।  श्रम विभाग की ओर से 19 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी।  साथ ही 15 अप्रैल 2024 की पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है।  Rajasthan News

अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को सप्ताह मे एक दिन रोटेशन के आधार पर सवेतन अवकाश देना होगा। किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने की स्थिति में उसका अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। Rajasthan News

     

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