राजसमंद में कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के 9 व 10 जनवरी को अवकाश घोषित

शीतलहर के चलते आदेश जारी 
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राजसमन्द 8 जनवरी 2026। ज़िले में शीतलहर एवं बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए ज़िला कलक्टर एवं अध्यक्ष ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अरुण कुमार हसीजा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। 

मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी के प्रस्तावानुसार जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिनांक 9 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है।

यह अवकाश केवल कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा, जबकि विद्यालयों के शेष अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। ज़िला कलक्टर ने ज़िले के सभी संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया है कि आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

आदेश की अवहेलना की स्थिति में यदि कोई भी राजकीय या गैर-राजकीय विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन करता पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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