देश के तमाम बैंकों को लेकर RBI का बड़ा फैसला ! 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नया नियम

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देश के तमाम बैंकों को लेकर RBI का बड़ा फैसला ! 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नया नियम

Udaipur Times, RBI New Rules : देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमाम कॉमर्शियल बैंकों के लिए जमा मिलने वाले ब्याज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है।  RBI का कहना है कि एक ही समान राशि जमा किए जाने पर देश के तमाम कॉमर्शियल बैंकों की शाखाओं में एकसमान ब्याज की दरें लागू होगी इस मामले में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

RBI की ओर से जारी यह नया आदेश ‘भारतीय रिजर्व बैंक (कॉमर्शियल बैंकों- जमाओं पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निर्देश, 2026’ के तहत जारी किया गया है। 1 अक्टूबर 2026 से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा।

ब्याज होना चाहिए बिल्कुल समान

RBI के निर्देशों के अनुसार, तमाम बैंकों को अपनी जमाराशि पर वही ब्याज देना होगा जो उनकी शाखाओं की वेबसाइट पर पहले से तय और घोषित है। यदि  कोई ग्राहक देश की किसी भी शहर या ब्रांच में एक ही दिन समान रकम जमा करता है, तो बैंक उसे अलग-अलग ब्याज दर नहीं दे सकता। RBI की ओर से पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ही दिन स्वीकार किए गई समान राशि के नागरिकों पर अलग-अलग ब्याज देना पूरी तरह से ब्याज और नियमों के खिलाफ होगा।

सुबह 10 बजकर 10 मिनट तक अपडेट करनी होगी ब्याज दरें 

RBI ने इसके साथ ही यह निर्देश भी जारी कर दिया है कि बैंकों को हर वर्किंग डे पर सुबह 10 बजकर 10 मिनट तक ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। RBI ने इसमें अधिकतम 10 मिनट की रियायत दी है इसके अनुसार 10 बजकर 10 मिनट तक किसी भी हाल में ब्याज दरें साइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे नए नियम

RBI के निर्देशानुसार, यह नया ड्राफ्ट जून में जारी किए गए ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर बैंकिंग स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से मिली सर्वे का गहराई से अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले इस नियम से बैंक ग्राहकों को अपनी जमा राशि पर उचित और सही रिटर्न मिल सकेगा।

इस सहकारी बैंक पर लगा जुर्माना 

राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक पर नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपये का खर्च आया

RBI ने राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। नाबार्ड (NABARD) के द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि बैंक ने अपने कर्मचारियों के 143 खाते में तय सीमा से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया था। हालाँकि बैंक ने 23 जुलाई को इस बैंक पर 106 करोड़ रुपये का बकाया भरकर लगभग 3।93 लाख रुपये रिकवर कर लिए थे, लेकिन 23 जुलाई को इस बैंक पर 1 लाख रुपये का बकाया दर्ज किया गया था।

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