मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई केबिनेट की बैठक में राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है।
राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 % पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है जिसको 50 प्रतिशित किया गया है।
केबिनेट के इस निर्णय से सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे तथा विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्रता से भरा जा सकेगा साथ ही, लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी। अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।
राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल डारा, प्रदेश महामंत्री मुरारीलाल पारीक, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल श्रीमाली, जिला अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह झाला,जिला मंत्री अशोक डिन्डोर, विधि सलाहकार राजेन्द्र शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय को पंचायती राज के इतिहास में ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
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