रिलायन्स जीओ पर 5.73 करोड़ का जुर्माना

महापौर चन्द्र सिंह कोठारी ने बताया कि शहर में रिलायन्स जीओ इन्फोरमेशन लि0 द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना स्वीकृति के रोड़ कटिंग किये जाने पर गुरूवार को कम्पनी को बिना स्वीकृति रोड़ कटिंग की राशि 5.73 करोड़ रू0 जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया ।

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महापौर चन्द्र सिंह कोठारी ने बताया कि शहर में रिलायन्स जीओ इन्फोरमेशन लि0 द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर बिना स्वीकृति के रोड़ कटिंग किये जाने पर गुरूवार को कम्पनी को बिना स्वीकृति रोड़ कटिंग की राशि 5.73 करोड़ रू0 जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया ।

उन्होंने बताया कि आयुक्त नगर निगम ने रिलायन्स जीओ लि0 को पत्र जारी कर शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 27.324 कि.मी.रोड़ बिना स्वीकृति रोड़ कटिंग करने पर प्रावधान अनुसार 83,47,600/-, पूर्व में 39.00 कि.मी.एम.टी.पद्धति से रोड़ कटिंग की स्वीकृति दी गई जो कि सही तरीके से मरम्मत नहीं किये जाने पर पुनः नगर निगम द्वारा रिपेयर कराने पर पैनाल्टी राशि 3,90,00,000/- एवं 27.324 कि.मी.रोड में से 10.00 कि.मी.माईक्रोटेªचिंग पद्धति से करने पर सही तरीके से मरम्मत नहीं होने पर पुनः निगम स्तर पर रिपेयर कराने पर पैनाल्टी राशि 1,00,00,000/- रू. यथाशीघ्र जमा कराने का लिखा गया ।

साथ ही जारी पत्र द्वारा पूर्व में जारी सभी स्वीकृतियां तुरन्त प्रभाव से निरस्त की गई तथा इस आदेश के पश्चात दिनांक 24.4.2015 से रिलायन्स जीओ लि0 के पास किसी प्रकार की रोड कटिंग की कोई स्वीकृति शेष नहीं है ।

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