जीएसटी के प्रारम्भ में रिटर्न फाइलिंग में दी राहत


जीएसटी के प्रारम्भ में रिटर्न फाइलिंग में दी राहत

जीएसटी कौंसिल ने व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुलाई माह के जीएसटीआर-1 की फाइलिंग 1 से 5 सितम्बर तक तथा जीएसटीआर-2 की फाइलिंग 6 से 10 सितम्बर के बीच करने की सुविधा दी है। इसी प्रकार अगस्त माह के जीएसटीआर-1 की फाइलिंग 16 से 20 सितम्बर तक व जीएसटीआर-2 की फाइलिंग 21 से 25 सितम्बर के बीच करनी होगी। हॉलाकि जुलाई माह का एक सरलीकृत रिटर्न जीएसटीआर-3बी जो कि खरीद एवं बिक्री दोनों का ब्यौरा देते हुए देय कर जमा कराते हुए 20 अगस्त तक फाइल करना होगा। इसी प्रकार अगस्त माह का सरलीकृत रिटर्न जीएसटी

 
जीएसटी के प्रारम्भ में रिटर्न फाइलिंग में दी राहत

वस्तु एवं कर प्रणाली (जीएसटी) एक जुलाई से लगना सुनिश्चित हो गया। इसके क्रियान्वयन की उद्घोषणा 30 जून की मध्य रात्रि को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद भवन के सेन्ट्रल हॉल से की जाएगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर से संबंधित विभागों में वर्तमान में पंजीकृत व्यापारियों की जीएसटी की पोर्टल पर नवीन पंजीयन क्रमांक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रतिमाह 10 तारीख तक करना होगा रिटर्न फाइल

जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग के बारे में उपायुक्त (प्रशासन) ने बताया कि जीएसटी मे केवल एक रिटर्न जीएसटीआर-1 व्यवसायी को स्वयं अपने स्तर पर मात्र इन्वॉइस की डिटेल डालते हुए सरल तरीके से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक फाइल करना होगा। इसके पश्चात विक्रेता द्वारा डाली गई डिटेल के आधार पर जीएसटीआर-2 सिस्टम द्वारा स्वतः जनित कर देगा। व्यवसायी अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन कर इसे सबमिट कर सकेगा। इन दोनों के आधार पर सिस्टम मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3 तैयार कर देगा। व्यवसायी को देय कर जमा कराते हुए इसे मात्र सबमिट करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक माह मात्र एक रिटर्न मे डिटेलस् डालनी है, बाकि रिटर्न सिस्टम स्वतः तैयार कर देगा। जीएसटी कौंसिल ने व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुलाई माह के जीएसटीआर-1 की फाइलिंग 1 से 5 सितम्बर तक तथा जीएसटीआर-2 की फाइलिंग 6 से 10 सितम्बर के बीच करने की सुविधा दी है।

इसी प्रकार अगस्त माह के जीएसटीआर-1 की फाइलिंग 16 से 20 सितम्बर तक व जीएसटीआर-2 की फाइलिंग 21 से 25 सितम्बर के बीच करनी होगी। हॉलाकि जुलाई माह का एक सरलीकृत रिटर्न जीएसटीआर-3बी जो कि खरीद एवं बिक्री दोनों का ब्यौरा देते हुए देय कर जमा कराते हुए 20 अगस्त तक फाइल करना होगा। इसी प्रकार अगस्त माह का सरलीकृत रिटर्न जीएसटीआर-3बी, 20 सितम्बर तक फाइल करना होगा। साथ ही जीएसटी के क्रियान्वयन से पूर्व अपनी नई बिल बुक, अकाउण्टस्, लेजर, कर दर आदि सम्बन्धित तैयारी कर लेनी चाहिए।

संभाग में 36908 ने कराया प्राथमिक पंजीयन

उदयपुर संभाग की वाणिज्यिक कर विभाग की उपायुक्त (प्रशासन) सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग में वर्तमान में उदयपुर संभाग में 39508व्यवसायी पंजीकृत है। इनमें से 36908 व्यवसायी प्राथमिक पंजीयन करा चुके तथा 5464 व्यवसायी पूर्ण एनरोलमेन्ट करा चुके हैं।

माइग्रेशन 25 से

 इस संबंध में उन्होंने बताया कि जीएसटी की वेबसाइट माइग्रेशन के लिए 25 जून से पुनः प्रारम्भ हो जाएगी। तब तक व्यवसायी अपने आवश्यक दस्तावेज सॉफ्टकॉपी में तैयार रखें ताकि सुविधाजनक रूप से माइग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। जिन व्यवसायियों ने प्राथमिक माइग्रेशन कर लिया वे 1 जुलाई से जीएसटी लगनेे पर पोर्टल से प्राप्त अंतरिम जीएसटी नम्बर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यवसायियों को 3 माह की अंतरिम अवधि मे पूर्ण एनरोलमेन्ट कराना होगा। पूर्ण एनरोलमेन्ट होने पर अंतरिम  नम्बर ही स्थाई रूप से कन्फर्म हो जाएगा। व्यवसायियों को अपनी सुविधा के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर लेनी चाहिए।

सुश्री केवलरमानी ने बताया कि जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं समस्या-समाधान के लिए विभाग के उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा स्थित कार्यालयों में हेल्पडेस्क से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। उदयपुर कार्यालय की हेल्पलाइन 2583773/2583730 हैं।

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