गैस उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई संशोधित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना


गैस उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई संशोधित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी योजना पूरे देश में 1 जनवरी 2015 से दोबारा शुरु की जायेगी। केबिनेट ने योजना को दोबारा नये सिरे से लागू किया है ताकि ग्राहकों को पूर्व में हुई परेशानियां पुनः न उठानी पडे।

 
गैस उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई संशोधित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी योजना पूरे देश में 1 जनवरी 2015 से दोबारा शुरु की जायेगी। केबिनेट ने योजना को दोबारा नये सिरे से लागू किया है ताकि ग्राहकों को पूर्व में हुई परेशानियां पुनः न उठानी पडे।

 जिला रसद अधिकारी हिम्मत सिंह भाटी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति घरेलु सिलेन्डर की सब्सिडी तय की जायेगी। संशोधित एलपीजी योजना में शामिल होने वाले सभी उपभोक्ताओं को भविष्य में नकद एलपीजी सब्सिडी मिलेगी।

 उन्होंने बताया कि आधार योजना को एलपीजी व बैंक के साथ जोड़ना प्राथमिक विकल्प है। इसके अलावा आधार नम्बर को एलपीजी योजना से न जोड़कर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा करना दूसरा विकल्प रहेगा। इस तरीके से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आधार संख्या के अभाव में कोई भी उपभोक्ता एलपीजी सब्सिडी से वंचित न रह जाये। योजना शुरू होने के पश्चात उपभोक्ता जो आधार संख्या द्वारा इससे पहले ही जुड़ चुके है तो सीधी सब्सिडी उनके बैंक खाते में जमा होगी।

 योजना से नहीं जुड़े उपभोक्ताओं को सब्सिडी रेट पर ही सिलेण्डर मिलता रहेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को तीन माह की रियायत दी जायेगी लेकिन तीन माह की अवधि के दौरान उपभोक्ता को मिलने वाले सिलेण्डर बाजार दर पर उपलब्ध होंगे। योजना से जुड़ने के बाद उनके खाते में शेष राशि ट्रांसफर कर दी जायेगी। नए जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को पहले सिलेण्डर बुक करने पर उसकी सब्सिडी अग्रिम तौर पर बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।

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