बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे कार्मिक
मास्क का प्रयोग अनिवार्य, धारा 144 की पालना सुनिश्चित हो
उदयपुर, 17 अप्रेल 2020। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेशानुसार 20 अप्रेल से लागू किए जाने वाले संशोधित लॉकडाउन के निर्देशानुसार व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने सभी संबंधित विभागों को संशोधित लॉकडाउन के निर्देशों की पालना के लिए पाबंद किया है। कलक्टर ने बताया कि आदेश के तहत राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रेल से खुलेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग एवं वित्त अर्जन वाले कार्यालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगरपालिका, नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभाग के आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष ड्युटी चार्ट 20 अप्रेल से पहले तैयार करेंगे।
कलक्टर ने बताया कि जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आयेंगे वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्युटी पर बुलाया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी घर से कार्यालय में राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय पत्र दिखाकर आ सकेंगे। अलग से कोई पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। कार्यालय समय में सभी कार्मिक जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वे कार्यालय में ही रहेंगे। किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे व प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर के के निर्देशानुसार संधारित मुवमेन्ट पंजिका में बिना इन्द्राज किये कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालयाध्यक्ष इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
कलक्टर ने बताया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगे। पाँच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा, तम्बाकू नहीं खायेंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। ऐसा करने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा। सभी कार्यालय में तापमान जाँच हेतु थर्मलस्केनर की व्यवस्था होगी। इस हेतु पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें प्रतिदिन तापमान जाँच का अंकन किया जायेगा। दोपहर के भोजन में कार्मिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। कार्यालयों को समय समय पर सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्मिक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग डायरी अपने साथ रखेंगे, जिसमें दिन भर सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का नाम पता का इन्द्राज करेंगे। सभी कार्यालय मास्क, सेनिटाईजर, सोडियम हाइपो क्लोराईड एवं थर्मल स्केनर अपने बजट में खरीदेंगे। इसके लिये आपदा प्रबन्धन/जिला कलक्टर कार्यालय से पृथक से कोई बजट आवंटन नहीं किया जावेगा। सभी कार्यालयाध्यक्ष इन निर्देशों का पालना में समस्त कार्यवाही हो, यह सुनिश्चित करेंगे।
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