विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं को बताए अधिकार
विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्य समारोह में बोलते हुए जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवसिंह चौहान ने उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि उपभोक्ता मंचों द्वारा दिये गये निर्णयों की पालना तुरंत की जाने से उपभोक्ता लाभान्वित होता है।
विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्य समारोह में बोलते हुए जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवसिंह चौहान ने उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि उपभोक्ता मंचों द्वारा दिये गये निर्णयों की पालना तुरंत की जाने से उपभोक्ता लाभान्वित होता है।
उन्होंने बताया कि यदि जिला मंच के निर्णय की पालना निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो पृथक से वाद दायर करके जेल की सजा के प्रावधान कानून के अंतर्गत बनाए गए है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि यदि फसल हेतु क्रय किया गया बीज खराब हो तो इसके लिए भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला रसद अधिकारी एम.एल. चौहान ने जनता से जुडे विभागों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रकाश डाला। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहयोगा पर जोर दिया।
इस अवसर पर मारूति सेवा समिति के अध्यक्ष प्रमोद झंवर ने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए दिनांक 13 एवं 14 मार्च को कोर्ट चौराहे पर उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और अनेक उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी गई एवं उन्हें जानकारी प्रदान की गई ।बाट माप निरीक्षक भगवान दास माहवार में बताया कि खुले खाद्य पदार्थ विक्रय करना गैर कानूनी है एवं यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध बाट माप विभाग में शिकायत की जा सकती है। कार्यक्रम में मारूति सेवा समिति के सचिव दिलीप चौर्डिया, डॉ. संपत कुमार जैन, एडवोकेट सुभाष चाष्टा, मीरा कन्या महाविधालय के महेश शर्मा, आशा सहयोगिनी महिलाएं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के लगभग 100 से अधिक जागरूक उपभोक्ताओं ने भाग लिया।
विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मारूति सेवा समिति एवं बाट माप विभाग द्वारा पेट्रोल में मिलावट एवं मात्रा में कमी की जांच कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। बाट माप निरीक्षक भगवान दास महावर ने बताया कि पेट्रोल में मात्रा कम पाए जाने की शिकायत पर सभी पेट्रोल पम्पों पर 5 लीटर का मानक माप उपलब्ध होना चाहिए जिससे कोई भी उपभोक्ता माप में गडबडी का अंदेशा होने पर जांच कर सके।
इस अवसर पर उपस्थित ग्राहकों को पेट्रोल में मिलावट की जांच की प्रक्रिया में मारूति सेवा समिति के अध्यक्ष प्रमोद झंवर ने बताया कि सभी पेट्रोल पम्पों पर फिल्टर पेपर उपलब्ध होना चाहिए जो कि ग्राहकों के मांगने पर नि:शुल्क दिया जाना चाहिए।
झंवर ने बताया कि फिल्टर पेपर पर पेट्रोल के दो चार बुंदें डालने पर यदि कोई दाग रह जाता है तो पेट्रोल में मिलावट होगी एवं यदि दाग नहीं रहता है तो पेट्रोल शुद्ध है।
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