जन्म-मृत्यु पंजीयन के नियमों में होगा बदलाव, एक अक्टूबर से होंगे सख्त

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जन्म-मृत्यु पंजीयन के नियमों में होगा बदलाव, एक अक्टूबर से होंगे सख्त 

Udaipur Times, New Delhi : जन्म-मृत्यु पंजीयन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जन्म-मृत्यु पंजीयन के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर तारीख तय की। 

जानकारी के अनुसार नए कानून में देरी से पंजीयन की प्रक्रिया सख्त की गई है। 1 वर्ष से ज्यादा व 2 वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए डीएम, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। 2 वर्ष से ज्यादा की देरी पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीयन होगा।

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