आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी


आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी

हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।

 
आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी

salman khan at Jodhpur High Court

हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।

आज सुबह 11:40 को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान कोर्ट पहुंचे और बेनिफिट ऑफ़ डाउट के आधार पर 11:47 को ही बरी कर दिया गया। जब सरकारी वकील से पूछा गया की “इसमें क्या कमी रह गयी तो जवाब मिला “फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा। “

सलमान के खिलाफ बुधवार को आर्म्स एक्ट मामले में फैसला सुनाया जाएगा। उनके ऊपर बिना वैलिड लाइसेंस के हथियार रखने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। अगर बगैर वैलिड लाइसेंस हथियार रखने का आरोप साबित होता है तो सलमान को 3 साल की सजा होगी। हथियारों को रखने के साथ उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप साबित हुआ तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर सलमान को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें कोर्ट से सीधे जेल जाना होगा। 3 साल से कम सजा होने पर उन्हें इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत लेने का वक्त दिया जाएगा।

नियम के मुताबिक फैसला आरोपी को ही पढ़कर सुनाया जाता है, इसलिए बुधवार को सलमान को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। इसके लिए सलमान जोधपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बहन अलवीरा भी आई हैं।

आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी

1998 में “हम साथ-साथ हैं” फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। भवाद और घाेड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने हिरणों के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी। ऐसे में सलमान के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला चल रहा है।

आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी

कांकाणी गांव में जिस वक्त हिरणों का शिकार हुआ, सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी मौजूद थे। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है। इस मामले में 25 जनवरी को सभी आरोपियों को मुलजिम बयान सुनाए जाएंगे।

1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए।सलमान अपनी जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ भाग निकले। गांव वालों ने 2 काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरण की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी। 8 दिन पहले ही लाइसेंस की तारीख खत्म हुई थी। सलमान खान की रिवाॅल्वर व राइफल के लाइसेंस की तारीख 22 सितंबर 1998 तक थी। उन पर 1 अक्टूबर को शिकार करने का आरोप लगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को सलमान के कहने पर हथियार मुंबई से लाकर जोधपुर में पुलिस के सामने पेश किए गए। 22 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हथियार गुम या चोरी होने की रिपोर्ट नहीं है। यानी कानूनन यही माना जाएगा कि हथियार सलमान के पास ही थे, चाहे हथियार कहीं भी रखे हों। अगर हथियार किसी दूसरे के कब्जे में थे तो यह सलमान को ही साबित करना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। प्रॉसिक्युशन ने इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान करवाए थे।

Source : Dainik Bhaskar

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