हरियाणा में सफाई कर्मी-चौकीदार बन सकेंगे क्लर्क, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में नगर निगमों में वर्षों से निचले पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए क्लर्क बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने क्लर्क के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्रावधान कर दिया है।
इसका फायदा सेवादार, चौकीदार, बिल वितरक, खलासी, सफाई कर्मचारी और सीवरमैन समेत 10 श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गए हैं। निकाय विभाग ने हाल ही में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद यह फैसला लिया है।
नगर पालिका के लिए मांगे आपत्तियां-सुझाव
नगर पालिका सेवा में क्लर्क पदों पर 20 प्रतिशत पदोन्नति कोटा लागू करने का मामला अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। नगर पालिका सेवा नियम-2010 में संशोधन के मसूदे में चपरासी, हेड माली, माली-कम-चौकीदार, चौकीदार और सफाई मजदूरों को पदोन्नति देने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस प्रस्ताव में भी 12वीं और संबंधित पद पर पांच साल का अनुभव जरूरी बताया गया है। विभाग ने 14 सितंबर को मसूदा राजपत्र में प्रकाशित कर इस पर 10 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सुझावों पर विचार के बाद अंतिम फैसला होगा।
आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीना की ओर से जारी पत्र के मुताबिक पदोन्नति के लिए कर्मचारी की संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम पांच साल की सेवा जरूरी होगी।