हरियाणा के इस गांव का सरपंच सस्पेंड, आशा वर्कर चयन प्रक्रिया से जुड़ा मामला ?

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हरियाणा के इस गांव का सरपंच सस्पेंड, आशा वर्कर चयन प्रक्रिया से जुड़ा मामला ?

Udaipur Times, Haryana News, भिवानी : गांव नांगल में आशा वर्कर की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर डीसी साहिल गुप्ता ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत नांगल के सरपंच रणसिंह को निलंबित कर दिया है। डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान सरपंच को पंचायत की किसी भी बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगाई है।

डीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि गांव नांगल में आशा वर्कर के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी ने मामले की जांच की। कमेटी की जांच में आशा वर्कर के चयन की प्रक्रिया में सरपंच की भूमिका को लेकर प्रथम दृष्टया दोष पाया गया। इसके आधार पर सरपंच रणसिंह को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सरपंच के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए।

डीसी श्री गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए सरपंच रणसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि निलंबन अवधि में वे पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायत की चल-अचल संपत्ति, धनराशि, रिकॉर्ड एवं अन्य संपत्ति का संबंधित ग्राम सचिव के माध्यम से नियमानुसार कार्यभार लेने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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