उदयपुर 11 जून 2025। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार सीडेड बैंक खातों में ही किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति. पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के छात्र-छात्राओं को निर्धारित पात्रतानुसार नियमानुसार नॉन रिफन्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृति के रूप में दिया जाता है।
जिले में लगभग 250 से अधिक शिक्षण संस्थान विभाग के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत है, जिनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लाभ से लाभान्वित किया जाता है।
विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा जो भी बैंक खाता आवेदन में दिया गया है, वह खाता आवश्यक रूप से आधार सीडेड होना चाहिये। यदि छात्र-छात्रा का बैंक खाता आधार सीडेड नहीं होगा तो भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। अतः समस्त छात्र-छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृति आवेदन में दिये गये खाते को जाँच लें। खाता निर्धारित लिमिट का है,केवायसी पूर्ण नहीं है, आधार सीडेड नहीं है, खाता माइनर का है या खाता बन्द है, सुधार करा कर ही आवेदन में दर्ज करें। अन्यथा छात्रवृति का भुगतान नहीं हो पाएगा।
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