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असुरक्षित वाहिनियों में बच्चों को न बैठाने की अपील

बाल वाहिनियों की होगी सख्त जांच
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उदयपुर 12 नवंबर 2025। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों के अनुपालन में अब उदयपुर जिले में संचालित सभी स्कूल बाल वाहिनियों की सख्त जांच की जाएगी। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देश पर एडीजे एवं सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर कुलदीप शर्मा द्वारा बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया जाएगा।

एडीजे शर्मा ने बताया कि हाल ही में समाचार पत्रों में बाल वाहिनियों की असुरक्षित स्थिति को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है। इसके तहत उदयपुर में वर्षभर लगातार इन वाहिनियों की जांच की जाएगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी स्कूल बाल वाहिनियां पूरी तरह पीले रंग में रंगी हुई हों, उन पर आगे-पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी स्पष्ट रूप से लिखा हो, और वाहन के पीछे स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, ड्राइवर व सहायक का नाम अंकित हो। वाहनों में GPS, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, सुरक्षित दरवाजे, ग्रिल, इमरजेंसी एग्जिट तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए सुलभ प्रवेश व्यवस्था हो। साथ ही, ड्राइवर के पास वैध और भारी वाहन का लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसी भी चालक का गंभीर दुर्घटना रिकॉर्ड पाए जाने पर उसे अयोग्य माना जाएगा। वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अभिभावकों से अपील

शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल स्कूल प्रबंधन की ही नहीं, बल्कि अभिभावकों की भी समान जिम्मेदारी है। माता-पिता यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे जिस बाल वाहिनी में जाते हैं, वह सुरक्षित, पंजीकृत और मानकानुसार फिटनेस प्रमाणित हो। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि असुरक्षित या अवैध वाहिनियों में अपने बच्चों को न भेजें। स्कूल प्रबंधन से अभिभावक बैठकों में वाहिनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करें। यदि किसी वाहन में नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो तत्काल इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर की मोबाइल हेल्पलाइन 8306002022 पर करें।

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