राजस्थान में बच्चियों से बलात्कार पर फांसी की सज़ा देने पर सदन की मुहर
राजस्थान में महिलाओं और खासकर नाबालिग बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए राज्य सरकार अब इससे निपटने के लिए कठोर कदम उठाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी रेप के दोषियों को कड़ी सजा देने का रास्ता साफ करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान में 12 साल या उससे कम उम्र लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल सदन में पास कर दिया गया।
राजस्थान में महिलाओं और खासकर नाबालिग बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए राज्य सरकार अब इससे निपटने के लिए कठोर कदम उठाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी रेप के दोषियों को कड़ी सजा देने का रास्ता साफ करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान में 12 साल या उससे कम उम्र लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान वाला बिल सदन में पास कर दिया गया।
गौरतलब है कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और फिर उनकी नृशंस हत्याओं की एक के बाद कई वारदातें सामने आने के बाद राज्य सरकार में खलबली मची हुई है। एनसीआरबी द्वारा जारी किए आंकड़ों ने इस मुद्दे को और भी बल दिया। आंकड़ों में रेप की घटनाओं को लेकर अव्वल रहने पर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सबसे पहले यह बिल पेश किया था जिसे विधानसभा में पारित भी कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश से सबक लेते हुए अब राजस्थान सरकार ने भी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को फांसी देने के लिए यह बिल लाने की तैयारी शुरू कर दी थी। राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा था कि संबंधित विभाग मध्य प्रदेश द्वारा पारित बिल का अध्ययन कर राज्य के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने भी राज्य में बच्चियों के साथ लगातार सामने आईं रेप और हत्या की घटनाओं पर आलोचना का शिकार होने के बाद ऐसा ही कानून लाने की घोषणा की थी।
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