जिले में आगामी 3 मई तक प्रभावी रहेगी धारा 144 लागू

आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जारी पास 3 मई तक वैद्य रहेंगे
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कोरोना महामारी से बचाव के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार जिले में लागू धारा 144 आगामी 3 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत उदयपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते है।

उदयपुर, 14 अप्रेल 2020। कोरोना महामारी से बचाव के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार जिले में लागू धारा 144 आगामी 3 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत उदयपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते है।

इस प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय व महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा। आदेशानुसार इन स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही इस निषेघाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे।

आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जारी पास 3 मई तक वैद्य रहेंगे

जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार कोरोना महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन के आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जारी पास व अनुमति पत्र आगामी 3 मई अथवा अग्रिम निर्देश/आदेश तक वैध रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, हॉस्पीटल्स, फर्मों व वाहन के आवागमन हेतु 14 अप्रेल तक वैध पास व अनुमति जारी की गई थी, जिनकी अवधि अब 3 मई अथवा अग्रिम आदेश तक बढ़ाई गई है।

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