हरियाणा के इस जिले में 15 अगस्त तक धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में 15 अगस्त तक धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने स्वतंत्रता दिवस-2026 के मद्देनजर जिला झज्जर में कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन, ग्लाइडर, पतंग आदि उड़ाकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की संभावना को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

राष्ट्रीय पर्व के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

ज़िलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत 15 अगस्त को मध्यरात्रि तक किसी भी प्रकार के ड्रोन, ग्लाइडर, पतंग आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि अथवा सुरक्षा में सेंध की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

आदेश की अवमानना पर होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

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