हरियाणा में अब इस जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?
Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : नीट (यूजी) 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 21 जून 2026 को परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अधिकृत पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों के संचालन पर रोक लगाई गई है। परीक्षा कार्य से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों का परीक्षा केंद्रों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रेस एवं मीडिया कर्मियों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर वाहनों की पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के वाई-फाई उपकरण या गैजेट्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके अलावा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों के उपयोग और उन्हें साथ रखने पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में कुल छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 2526 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इनमें राजकीय नेशनल कॉलेज में 480 परीक्षार्थी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अनाज मंडी में 480 परीक्षार्थी, राजकीय गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजदीक शाह सतनाम सिंह चौक में 480 परीक्षार्थी, राजकीय कॉलेज फॉर वूमेन बरनाला रोड में 480 परीक्षार्थी तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर एक एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में 366 तथा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर दो में 240 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
