हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर धारा 163 लागू ! धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक
Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा बिजली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेशों के अनुसार, बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा तथा संबंधित संगठनों द्वारा 24 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित हड़ताल के दौरान बिजली सेवाओं में व्यवधान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सरकारी प्रतिष्ठानों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के तहत जिला की सीमा में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) के परिसरों तथा अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, मार्च, सभा, सामूहिक एकत्रीकरण तथा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, बिजली निगम के कार्यों में बाधा डालने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने, सार्वजनिक सेवाओं की आवाजाही या संचालन में हस्तक्षेप करने तथा पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूह में प्रतिबंधित परिसरों के आसपास एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।
जारी आदेशों में प्रतिबंधित क्षेत्रों में हथियार, गोला-बारूद, लाठी, डंडे, धारदार हथियार तथा ज्वलनशील सामग्री लेकर आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को नियमानुसार छूट रहेगी।
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने पुलिस प्रशासन को प्रमुख सरकारी संस्थानों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, निरंतर गश्त रखने तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बिजली सेवाओं का सुचारू संचालन प्रशासन की प्राथमिकता
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य बिजली आपूर्ति और संबंधित सार्वजनिक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से प्रशासनिक आदेशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।