हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 163 लागू , जाने वजह ?
Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : जिले में 04 और 05 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के अनुसार 04 जुलाई को दोपहर 12 बजे से और 05 जुलाई को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों की परिधि में 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र हो।
किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति वर्जित रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों से 500 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी।
सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास वाई-फाई कनेक्टिविटी युक्त किसी भी प्रकार के यंत्र/डिवाइस का उपयोग तथा 200 मीटर के भीतर लाउडस्पीकर का उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रखने-उपयोग पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
