हरियाणा में इन जगहों पर धारा 163 लागू ! फोटोस्टेट दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रखने के निर्देश
Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 30 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली NEET-PG 2026 की लिखित परीक्षा (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित यह परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जिले के तीन परीक्षा केंद्रों, कॉन्फिएंस एलायंस सर्विसेज, साहूपुरा-सुनपेड़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र बल्लभगढ़; ION Digital Zone Faridabad, प्लॉट नंबर 17, सेक्टर-20बी, बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के सामने; तथा वी.एम. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुद्वारा रोड, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद में आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश आयुष सिन्हा द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में चार या चार से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनके पास आग्नेयास्त्र, तलवार, बर्छा, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, भाला, लाठी, साइकिल चेन अथवा अपराध में हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले अन्य सामान हों। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक जिला फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानों और कोचिंग सेंटरों को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के परिसर अथवा उसकी चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अथवा संचार उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात परीक्षार्थियों, पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की बाधा, अप्रिय घटना अथवा मानव जीवन एवं संपत्ति को संभावित खतरे से बचाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनों एवं नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।