हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! ये सभी दुकाने रहेगी बंद, जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! ये सभी दुकाने रहेगी बंद, जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिला मजिस्ट्रेट वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला झज्जर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार जिला में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा डी.एल.एड. की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू सहित अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

फोटोस्टेट व साइबर कैफे भी रहेंगे बंद

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित फोटोस्टेट/जेरॉक्स की दुकानों तथा साइबर कैफे के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा लाठी के उपयोग तथा लंबे समय से चली आ रही परंपरा के तहत हथियार रखने के लिए अधिकृत समुदायों को निर्धारित शर्तों के अधीन छूट रहेगी। हालांकि, हिंसा करने अथवा कानून एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने की स्थिति में यह छूट समाप्त मानी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

प्रशासन ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं आमजन से अपील की है कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

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