हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! DC ने दिए ये सख्त निर्देश

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! DC ने दिए ये सख्त निर्देश 

Udaipur Times, Haryana News, हिसार : जिलाधीश महेंद्र पाल ने गांव खेदड़ में हाल ही में हुए आपसी विवाद को देखते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों के तहत गांव खेदड़ की सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा गांव की सीमा में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी अथवा किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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