Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 13 सितंबर को आयोजित होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक की ओर से स्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। झज्जर जिला में यह परीक्षा गुरु गोरखनाथ राजकीय पॉलिटेक्निक, झज्जर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ एकत्र होने से कानून-व्यवस्था, यातायात एवं सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।
परीक्षा केंद्र के आसपास इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू अथवा अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में फोटोस्टेट, जेरॉक्स की दुकानों और साइबर कैफे के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश 13 सितंबर 2026 को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सरकारी कर्मचारियों को छूट
आदेश के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा लाठी रखने तथा लंबे समय से चली आ रही परंपरा एवं कानून के तहत हथियार प्रदर्शित करने के हकदार समुदायों को भी निर्धारित शर्तों के तहत छूट रहेगी।
आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।