हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! जाने इसकी बड़ी वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! जाने इसकी बड़ी वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, रोहतक : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 जुलाई 2026 को रोहतक जिला में ड्रोन, ग्लाइडर, मानव रहित उड़ान यान (यूएवी), अन्य उड़ने वाली वस्तुओं तथा हवाई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा यह माननीय प्रधानमंत्री के 17 जुलाई को जिला जींद में प्रस्तावित दौरे एवं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन (जींद- सोनीपत) के उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 17 जुलाई को रोहतक जिला में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, ग्लाइडर तथा अन्य किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के संचालन और हवाई कवरेज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के लिए पूरे जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश में  पुलिस अधीक्षक, रोहतक को इन आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने आमजन का आह्वान किया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूर्णत: पालन करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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