हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! जाने इसकी बड़ी वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू  ! जाने इसकी बड़ी वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, हिसार : जिलाधीश महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 13 सितंबर को आयोजित होने वाली एनडीए एवं एनए परीक्षा (II)-2026 के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के परिसर तथा उनके चारों ओर 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछी, कुल्हाड़ी, जेेली, गंडासा, चाकू अथवा अन्य आक्रामक हथियार लेकर चलने या भीड़ एकत्रित करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटोस्टेट/फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी।

उन्होंने बताया कि एनडीए एवं एनए परीक्षा 13 सितंबर को दो सत्रों में आयोजित होगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गणित तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। जिलाधीश महेंद्र पाल ने बताया कि जारी आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा सिख धर्म के धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की गई मयानबद्ध कृपाण पर लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में सीटीएम रोहित कुमार, जिला परिषद सीईओ सुभाष चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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