हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! जाने वजह ?

Udaipur Times, Haryana News, भिवानी : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी और डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधीश साहिल गुप्ता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में एक से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित करने, कानून व्यवस्था प्रभावित करने तथा परीक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की

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