हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! इन कामों पर रहेगी पाबंदी ?

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हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू ! इन कामों पर रहेगी पाबंदी ?

Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : सीबीएसई की 28 जुलाई को कक्षा 12वीं की बोर्ड पूरक परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा सिरसा जिले के महाराजा अग्रसेन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा तथा एवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, आईटीआई चौक के निकट, सिरसा में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। 

जारी आदेशों के अनुसार 28 जुलाई को परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। 

साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट मशीन की दुकानें और कोचिंग सेंटर परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। यह आदेश 28 जुलाई को परीक्षा समय के दौरान प्रभावी रहेगा। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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