हरियाणा के इस जिले में 2 दिन धारा 163 लागू , जाने वजह ?
Udaipur Times, Haryana News, हिसार : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिलाधीश महेन्द्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की के तहत आदेश जारी करते हुए हिसार एयरपोर्ट तथा उसके आसपास के क्षेत्र में 3 व 4 जून 2026 तक मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन आदि) के संचालन एवं उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश महेंद्र पाल ने एयरपोर्ट क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके को ड्रोन नियम, 2025 के तहत रेड जोन घोषित किया है। जारी आदेशानुसार 3 व 4 जून 2026 तक हिसार एयरपोर्ट तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन अथवा अन्य मानव रहित हवाई वाहन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से जारी किया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि के दौरान ड्रोन संचालन से संबंधित प्रतिबंधों का पालन करें तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
